Big Decision: कोचिंग संस्थानों पर केंद्र ने कसी नकेल, लिया ऐसा ऐक्शन कि हिल गए सभी, देशभर में हड़कंप
थर्ड आई न्यूज
नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने कोचिंग इंस्टिट्यूशन को लेकर बड़ा एक्शन लिया है. केंद्र सरकार ने कोचिंग इंस्टीट्यूशन के भ्रामक ऐड पर लगाम लगाई है. सरकार के इस कदम से सभी कोचिंग संस्थानों के संचालक हिल गए हैं. साथ ही देशभर में हड़कंप मच गया है. क्रेंद सरकार ने कोचिंग संस्थानों के लिए ऐड को गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके तहत अब कोचिंग संस्थानें शत-प्रतिशत चयन या नौकरी की पूरी गारंटी जैसे झूठे दावे नहीं कर पाएंगी.
CCPA ने जारी की गाइडलाइन्स :
केंद्र सरकार ने आज यानी बुधवार को कोचिंग संस्थानों के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं. केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) की ओर से ये गाइडलाइंस जारी की गई हैं. दरअसल कोचिंग संस्थानों के भ्रामक ऐड्स को लेकर राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर कई शिकायतें मिली थीं, जिसके बाद सीसीपीए ने ये एक्शन लिया. इतना ही नहीं सीसीपीए ने अबतक 54 नोटिस जारी किए हैं और करीब 54.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
‘जानकारी छिपा रहे कोचिंग संस्थान’ :
उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने कहा कि सरकार कोचिंग संस्थानों के खिलाफ नहीं है, लेकिन विज्ञापनों की गुणवत्ता से उपभोक्ता अधिकारों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए. हमने पाया है कि कोचिंग संस्थान जानबूझकर अभ्यर्थियों से जानकारी छिपा रहे हैं, इसलिए हम कोचिंग उद्योग में शामिल लोगों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश लेकर आए हैं.
नई गाइडलाइंस क्या?
कोचिंग संस्थानों के लिए जारी नई गाइडलाइंस में भ्रामक ऐड पर लगाम लगाने पर खासा जोर दिया गया है. साथ ही कोचिंग संस्थानों को प्रस्तावित पाठ्यक्रमों और अवधि, अध्यापकों से संबंधित दावे, शुल्क संरचना, शुल्क वापसी की नीतियों, परीक्षा में चयन की दर और रैंक, और चयन की गारंटी या वेतन वृद्धि के बारे में झूठे दावे करने पर रोक लगाई गई है. साथ ही कोचिंग संस्थान किसी परीक्षा में सफल छात्र की लिखित सहमति के बिना प्रचार के लिए उसका चेहरा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी.