Pakistan: इमरान समर्थकों के सामने शहबाज सरकार ने टेके घुटने, बहन को जेल में मुलाकात की इजाजत मिली
थर्ड आई न्यूज
रावलपिंडी I पाकिस्तान सरकार ने मंगलवार को इमरान खान की बहन को जेल में उनसे मिलने की इजाजत दे दी है। सरकार की ओर से यह फैसला तब लिया गया है जब उनकी सेहत को लेकर लगाई जा रही अटकलों के बाद रावलपिंडी की अदियाला जेल के बाहर बड़ी संख्या में पार्टी समर्थक जमा हो गए थे। 73 साल के पूर्व क्रिकेटर से नेता बने इमरान खान अगस्त 2023 से कई मामलों में जेल में हैं।
पिछले एक महीने से उनसे किसी को मिलने की इजाजत नहीं दी गई है। लंबे समय से इमरान खान से उनके परिजनों को पाकिस्तान सरकार मिलने नहीं दे रही थी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख से उनके परिवारवालों के लगातार मिलने से मना करने के कारण सोशल मीडिया पर यह अटकलें लगाई जा रही थीं कि वह जिदा हैं या मर गए। हालांकि अदियाला जेल अधिकारियों ने दावा किया कि उनकी सेहत अच्छी है।
बहन उजमा खातून को मुलाकात के लिए बुलाया :
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इमरान खान को लगभग एक महीने बाद उनकी बहन डॉ. उजमा खान से मिलने की इजाजत दी गई है। बताया जा रहा है कि जेल प्रशासन ने डॉ. उजमा को जेल परिसर के अंदर बुलाया है। जहां वह इमरान खान से मुलाकात करेंगी। अदियाला जेल के बाहर इमरान खान के समर्थक बड़ी संख्या में मौजूद हैं। बहन से मुलाकात के बाद इमरान खान की सेहत की जानकारी सामने आएगी।
वहीं दूसरी ओर पीटीआई ने एक बयान में कहा कि इमरान खान की एक बहन डॉ. उजमा खान को उनसे मिलने की इजाजत दी गई, लेकिन देखते हैं कि सरकार अपना वादा पूरा करती है या नहीं। इस बीच, पंजाब सरकार ने पीटीआई के विरोध को रोकने के लिए अदियाला रोड पर पूरी रावलपिंडी पुलिस फोर्स तैनात कर दी। सरकार ने पहले ही रावलपिंडी और इस्लामाबाद में धारा 144 लगा दी है। रावलपिंडी के आठ पुलिस स्टेशनों के स्टेशन हाउस ऑफिसर और सीनियर अधिकारी अदियाला जेल के बाहर मौजूद हैं।
पंजाब में धारा 144 लागू :
पंजाब सरकार के एक अधिकारी ने बताया, आठ किलोमीटर का इलाका पूरी तरह से सील कर दिया गया है। स्कूल और कॉलेज बंद हैं। इलाके से गुजरने के लिए लोगों को अपना आईडी कार्ड दिखाना जरूरी है। वकीलों के एक ग्रुप ने इमरान खान को आइसोलेशन में रखने के लिए सरकार के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर प्रदर्शन भी किया। गृह राज्य मंत्री तलाल चौधरी ने कहा कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में किसी भी कीमत पर धारा 144 का पालन पक्का किया जाएगा। चाहे वे इस्लामाबाद हाईकोर्ट आएं या अदियाला जेल, धारा 144 के तहत बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई की जाएगी।
इससे पहले इमरान खान के बेटे कासिम खान ने सरकार से उनके जिंदा होने का सबूत पेश करने की मांग की थी। खान के बेटे कासिम खान ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, हम उनके (इमरान खान) जिंदा होने का सबूत मांगते हैं।

