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Indigo: रद्द उड़ानों के रिफंड पर सरकार ने तय की समयसीमा, इंडिगो से कहा- दो दिनों के अंदर सामान भी लौटाओ

थर्ड आई न्यूज

नई दिल्ली I बीते पांच दिनों में इंडिगो की 2000 से ज्यादा उड़ानें रद्द होने से हजारों यात्री प्रभावित हुए हैं। इसे मद्देनजर रखते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शनिवार को एयरलाइन को निर्देश दिया कि वह रद्द उड़ानों के लिए किराया वापसी की प्रक्रिया रविवार शाम तक पूरी कर ले। मंत्रालय ने यह भी कहा कि एयरलाइन सुनिश्चित करे कि यात्रियों का सामान भी अगले दो दिनों में पहुंचा दिया जाए।

रिफंड को लेकर सरकार के सख्त निर्देश :
देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की ओर से शनिवार को पांचवें दिन 1,000 से अधिक उड़ानें रद्द करने से पैदा हुई दिक्कतों के एक दिन बाद मंत्रालय ने कहा कि रिफंड प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की देरी या गैर-अनुपालन पर तत्काल नियामक कार्रवाई की जाएगी।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सभी रद्द या बाधित उड़ानों के लिए किराया वापसी की प्रक्रिया रविवार रात 8 बजे तक पूरी हो जानी चाहिए। जारी निर्देश में कहा गया है, ‘एयरलाइंस को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे उन यात्रियों से कोई रीशेड्यूलिंग शुल्क न वसूलें जिनकी यात्रा पर रद्दीकरण का असर पड़ा है।’

सरकार के निर्देश पर क्या बोला इंडिगो?
इंडिगो ने ट्वीट कर कहा है कि हाल की घटनाओं के मद्देनजर यात्रियों के रद्दीकरण के सभी रिफंड स्वचालित रूप से लौट जाएंगे। इंडिगो ने कहा कि हम 5 दिसंबर 2025 और 15 दिसंबर 2025 के बीच यात्रा के लिए आपकी बुकिंग के सभी रद्दीकरण/पुनर्निर्धारण अनुरोधों पर पूरी छूट देंगे।

देशभर में आज 400 से ज्यादा उड़ानें रद्द :
शनिवार को देशभर के अलग-अलग हवाई अड्डों पर 400 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गईं। इंडिगो को समर्पित यात्री सहायता और रिफंड सुविधा प्रकोष्ठ स्थापित करने का भी निर्देश दिया गया है। निर्देश के अनुसार इन प्रकोष्ठों को प्रभावित यात्रियों से सक्रिय रूप से संपर्क करने और यह सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा गया है कि रिफंड और वैकल्पिक यात्रा व्यवस्थाएं कई बार अनुवर्ती कार्रवाई किए बिना ही पूरी हो जाएं।

बयान में कहा गया है, ‘स्वचालित रिफंड की प्रणाली तब तक सक्रिय रहेगी जब तक परिचालन पूरी तरह से स्थिर नहीं हो जाता।’ इसके अलावा मंत्रालय ने कहा कि एयरलाइन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उड़ान रद्द होने या देरी के कारण यात्रियों से अलग हुए सामान का पता लगाया जाए और अगले 48 घंटों के भीतर उन्हें सौंप दिया जाए।

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