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जुबिन गर्ग मृत्यु मामले में बड़ा मोड़, दो आरोपियों ने जमानत याचिका वापस ली

थर्ड आई न्यूज

गुवाहाटी। महान असमिया गायक जुबिन गर्ग की मृत्यु से जुड़े मामले में गुरुवार, 22 जनवरी को एक महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रम सामने आया। कामरूप जिला एवं सत्र न्यायालय, गुवाहाटी में हुई सुनवाई के दौरान सात आरोपियों में से दो — श्यामकानु महंत और संदीपन गर्ग — ने अपनी जमानत याचिकाएं वापस ले लीं। वहीं, अदालत ने तीन अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर अपना फैसला 30 जनवरी के लिए सुरक्षित रख लिया है।

जुबिन गर्ग की पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग की ओर से पेश अधिवक्ता प्रदीप तामुली ने बताया कि सुनवाई के दौरान श्यामकानु महंत और संदीपन गर्ग ने अपनी जमानत अर्जियां वापस लेने का फैसला किया।

अदालत के बाहर मीडिया से बात करते हुए तमुली ने कहा कि अदालत ने अमृतप्रभा महंत के साथ-साथ जुबिन गर्ग के दो बॉडीगार्ड — परेश बैश्य और नंदेश्वर बोरा — की जमानत याचिकाओं पर विस्तार से सुनवाई की। अदालत ने यह भी संज्ञान लिया कि मामले में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है।

उन्होंने कहा,
“आज तीन आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर विस्तार से सुनवाई हुई। दो अन्य ने अपनी अर्जियां वापस ले लीं। शेष जमानत याचिकाओं पर अदालत अपना फैसला 30 जनवरी को सुनाएगी।”

तमुली ने बताया कि लोक अभियोजकों ने जमानत का कड़ा विरोध किया। वहीं, अमृतप्रभा महंत के वकील ने दलील दी कि आरोपों के बावजूद उन्होंने जांच में पूरा सहयोग किया है और इसी आधार पर उन्हें जमानत दी जानी चाहिए।

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए गरिमा सैकिया गर्ग ने अभियोजन पक्ष की दलीलों पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा,
“मुझे लोक अभियोजकों की दलीलें संतोषजनक लगीं। दो आरोपियों ने अपनी जमानत याचिका वापस ले ली है और तीन की सुनवाई हो चुकी है। अब अंतिम फैसला 30 जनवरी को आएगा।”

जुबिन गर्ग की बहन पालमी बोरठाकुर ने भी अदालत के बाहर मीडिया से बात करते हुए न्यायिक प्रक्रिया में परिवार का विश्वास दोहराया और कहा कि उन्हें न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है।

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