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पश्चिम कार्बी आंगलोंग में कर्फ्यू जैसे हालात, BNSS की धारा 163 लागू, मुख्य कार्यकारी सदस्य तुलीराम का घर आग की हवाले

थर्ड आई न्यूज

पश्चिम कार्बी आंगलोंग: जिले में बिगड़ती कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू कर दी है, जो कर्फ्यू के समान मानी जाती है। ताज़ा आदेश के अनुसार, जिले में पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने, सार्वजनिक सभाओं, विरोध-प्रदर्शनों और सार्वजनिक स्थलों पर पोस्टर लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

यह कदम डोंगकामुकाम में आज हुई एक अप्रिय घटना के बाद उठाया गया है, जहां उग्र प्रदर्शनकारियों ने कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद (KAAC) के मुख्य कार्यकारी सदस्य (CEM) तुलिराम रिंगहांग के आवास को आग के हवाले कर दिया।

जानकारी के अनुसार, असंतोष की शुरुआत बीती रात खेरोनी क्षेत्र के फीलग्पी में हुई, जहां पुलिस ने नौ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। ये सभी पिछले 16 दिनों से स्थानीय मुद्दों को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर थे। हिरासत में लिए गए लोगों में भूख हड़ताल के प्रमुख चेहरों में शामिल लितसोंग रोंगफार भी थे।

इन गिरफ्तारियों से आक्रोशित होकर आज सुबह ग्रामीणों और आंदोलन समर्थकों ने भूख हड़ताल स्थल पर एकत्र होना शुरू किया। भीड़ बढ़ने के साथ ही हालात बेकाबू हो गए और प्रदर्शनकारियों ने सड़कों को जाम कर दिया, साथ ही कुछ वाहनों और दुकानों में तोड़फोड़ की गई।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बाद में प्रदर्शनकारी खेरोनी से लगभग 26 किलोमीटर दूर डोंगकामुकाम की ओर बढ़े, जो कि KAAC के CEM तुलिराम रिंगहांग का निर्वाचन क्षेत्र भी है। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी, जिससे प्रदर्शनकारियों का आक्रोश और बढ़ गया। इसके बाद उग्र भीड़ के एक हिस्से ने रिंगहांग के आवास पर धावा बोलकर उसे आग लगा दी।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने जिले में शांति और सुरक्षा बहाल करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। फिलहाल पूरे क्षेत्र में सुरक्षा बल तैनात हैं और हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

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