जिला प्रशासन की पहल : परीक्षा के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर पूर्ण प्रतिबंध

थर्ड आई न्यूज

होजाई से रमेश मुन्दड़ा

होजाई जिले में आगामी दसवीं और बारहवीं की परीक्षाओं के मद्देनजर जिला प्रशासन ने ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। पुलिस अधीक्षक सौरभ गुप्ता ने जिलेवासियों से अपील की है कि वे परीक्षा के दौरान शांति और अनुशासन बनाए रखें तथा माइक, लाउडस्पीकर, म्यूजिक सिस्टम या डेक का उपयोग न करें, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई में कोई बाधा न आए।

गौरतलब है कि होजाई जिला प्रशासन ने पहले ही 21 जनवरी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी कर दी थी। इस आदेश के अनुसार, जिले में स्थायी रूप से या वाहनों में माइक और लाउडस्पीकर बजाने पर सख्त रोक लगा दी गई है।

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यदि किसी विद्यार्थी को लाउडस्पीकर या अन्य ध्वनि प्रदूषण के कारण पढ़ाई में दिक्कत हो रही हो, तो वह तुरंत अपने नजदीकी पुलिस थाने या पुलिस कंट्रोल रूम (6000924750) पर शिकायत दर्ज करा सकता है। पुलिस प्रशासन ऐसी शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करेगा।

उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता हुआ पाया गया, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों से सहयोग की अपील की है ताकि परीक्षार्थियों को शांतिपूर्ण वातावरण में परीक्षा देने का अवसर मिल सके।

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