पंचायत चुनाव मतगणना को लेकर नगांव प्रशासन ने जारी किए सख्त निर्देश, निषेधाज्ञा लागू

थर्ड आई न्यूज

नगांव से जयप्रकाश सिंह

नगांव जिले में आगामी 11 मई को होने वाली पंचायत चुनाव की मतगणना को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

नगांव जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त नरेंद्र कुमार शाह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जिले में निषेधाज्ञा लागू करते हुए मतगणना केंद्रों के आसपास सुरक्षा संबंधी विशेष प्रावधान किए हैं।

जारी आदेश के अनुसार, नगांव चुनावी जिले में स्थापित I प्रमुख मतगणना केंद्र—

  1. नगांव सरकारी उच्चतर माध्यमिक बालक विद्यालय
  2. नगांव सरकारी उच्चतर माध्यमिक बालिका विद्यालय
    इनके 100 मीटर के दायरे में किसी प्रकार के सामूहिक जमावड़े और वाहन पार्किंग पर रोक लगा दी गई है।

केवल वे लोग जिन्हें पंचायत चुनाव 2025 हेतु अधिकृत वैध पहचान पत्र (ID Card) प्राप्त है, उन्हें ही मतगणना केंद्रों में प्रवेश की अनुमति होगी।

इसके अलावा, प्रशासन ने मतगणना केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में –

किसी भी प्रकार की विजय रैली,

अस्थायी दुकानें,

खाद्य सामग्री के स्टॉल,

तथा पटाखे और आतिशबाजी पर सख्त प्रतिबंध लगाया है।

हालांकि, इस आदेश से सुरक्षा बलों के वाहन और मतगणना कार्य में संलग्न अधिकारी-कर्मचारी छूट के दायरे में रहेंगे। साथ ही, क्षेत्र के स्थायी प्रतिष्ठानों पर इन प्रतिबंधों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

प्रशासन द्वारा उठाए गए ये कदम मतगणना प्रक्रिया के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा किसी भी संभावित अव्यवस्था से बचाव के लिए किए गए हैं।

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