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सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं: पवन खेड़ा को सरेंडर करने की सलाह, सीएम शर्मा का बयान

थर्ड आई न्यूज

गुवाहाटी I असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा से कानून के ने आत्मसमर्पण करने और गुवाहाटी में पेश होने की अपील की है। यह बयान तब आया जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने खेड़ा की ट्रांजिट अग्रिम जमानत बढ़ाने की याचिका खारिज कर दी।

पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान शर्मा ने कहा कि खेड़ा को विधि प्रक्रिया का पालन करते हुए असम की संबंधित अदालत में उपस्थित होना चाहिए। उन्होंने कहा, “उन्हें गुवाहाटी आकर सरेंडर करना चाहिए।”

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने खेड़ा की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने ट्रांजिट अग्रिम जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग की थी। यह जमानत पहले तेलंगाना हाई कोर्ट द्वारा दी गई थी, ताकि वे असम की सक्षम अदालत में राहत के लिए आवेदन कर सकें।

यह मामला उन आरोपों से जुड़ा है, जिनमें पवन खेड़ा ने मुख्यमंत्री की पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा के खिलाफ कई पासपोर्ट और विदेशों में संपत्ति होने का दावा किया था। हालांकि, शर्मा परिवार ने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार और भ्रामक बताया है।

इस बीच, मुख्यमंत्री शर्मा ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर भी टिप्पणी की और विश्वास जताया कि राज्य में राजनीतिक बदलाव देखने को मिलेगा। उन्होंने बताया कि मतदान 23 और 29 अप्रैल को दो चरणों में होगा, जबकि मतगणना 4 मई को की जाएगी। “उन्हें गुवाहाटी आकर सरेंडर करना चाहिए।”

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने खेड़ा की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने ट्रांजिट अग्रिम जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग की थी। यह जमानत पहले तेलंगाना हाई कोर्ट द्वारा दी गई थी, ताकि वे असम की सक्षम अदालत में राहत के लिए आवेदन कर सकें।

यह मामला उन आरोपों से जुड़ा है, जिनमें पवन खेड़ा ने मुख्यमंत्री की पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा के खिलाफ कई पासपोर्ट और विदेशों में संपत्ति होने का दावा किया था। हालांकि, शर्मा परिवार ने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार और भ्रामक बताया है।

इस बीच, मुख्यमंत्री शर्मा ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर भी टिप्पणी की और विश्वास जताया कि राज्य में राजनीतिक बदलाव देखने को मिलेगा। उन्होंने बताया कि मतदान 23 और 29 अप्रैल को दो चरणों में होगा, जबकि मतगणना 4 मई को की जाएगी।

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