GST: अप्रैल-दिसंबर 2024 के दौरान 1.88 लाख करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी पकड़ी गई, सरकार ने लोकसभा में दी जानकारी

थर्ड आई न्यूज
नई दिल्ली l केंद्रीय जीएसटी अधिकारियों ने अप्रैल-दिसंबर 2024 के दौरान 1.88 लाख करोड़ रुपये से अधिक की जीएसटी चोरी का पता लगाया गया। सोमवार को लोकसभा में इसकी जानकारी दी गई। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि अप्रैल से दिसंबर के बीच आईटीसी धोखाधड़ी के 72,393 मामलों सहित जीएसटी चोरी का आंकड़ा 1.88 लाख करोड़ रुपये रहा। इस दौरान 132 गिरफ्तारियां की गईं और 20,128 करोड़ रुपये की वसूली की गई।
वित्त वर्ष 2023-24 में सीजीएसटी अधिकारियों ने 20,582 मामलों में 2.30 लाख करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी का पता लगाया। इनमें से 31,758 करोड़ रुपये की वसूली की गई और 223 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 2022-23 और 2021-22 में सीजीएसटी अधिकारियों द्वारा क्रमशः 1.32 लाख करोड़ रुपये और 73,238 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी का पता लगाया गया।
वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) के तहत चार मुख्य स्लैब के तहत कर लगाए जाते हैं- 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत। सोने, चांदी, हीरे और आभूषणों पर क्रमशः 3 प्रतिशत, 1.5 प्रतिशत और 0.25 प्रतिशत की तीन विशेष दरें लागू हैं; ये क्रमश: कटे और पॉलिश किए गए हीरे और कच्चे हीरे पर लगाए जाते हैं। इसके अलावा, जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर केवल तंबाकू और तंबाकू उत्पादों, वातित पेय और वाहनों आदि पर अलग-अलग दरों पर लागू है।
फर्जी पंजीकरण का पता लगाने के लिए, केंद्रीय और राज्य जीएसटी अधिकारियों ने 2023 में मई से अगस्त तक और 2024 में अगस्त से अक्टूबर तक दो विशेष अभियान चलाए। फर्जी पंजीकरण के खिलाफ पहले अभियान में 21,808 गैर-मौजूद जीएसटीआईएन पाए गए और 24,357 करोड़ रुपये की कर चोरी का पता चला। इस संबंध में आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया। दूसरे अभियान में 68,393 गैर-मौजूद जीएसटीआईएन पाए गए और 25,346 करोड़ रुपये की कर चोरी का पता चला। 19 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।