जुबीन गर्ग मौत मामला: श्यामकानु महंत की जमानत याचिका खारिज, मलेशिया भागने के आरोप
थर्ड आई न्यूज
गुवाहाटी। श्यामकानु महंत से जुड़े जुबीन गर्ग मौत मामले में फास्ट-ट्रैक कोर्ट ने आरोपी श्यामकानु महंत की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इस फैसले के बाद उन्हें फिलहाल न्यायिक हिरासत में ही रहना होगा।
सुनवाई के दौरान महंत के वकील ने उनकी रिहाई के पक्ष में दलीलें पेश कीं, लेकिन अदालत उन तर्कों से संतुष्ट नहीं हुई और जमानत देने से इनकार कर दिया।
सूत्रों के अनुसार, अदालत द्वारा जमानत न देने के पीछे कई गंभीर कारण सामने आए। आरोप है कि श्यामकानु महंता को जुबीन गर्ग की स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी होने के बावजूद उन्होंने उन्हें शराब उपलब्ध कराई। इसके अलावा, यह भी आरोप है कि उनकी खराब तबीयत के बावजूद उचित चिकित्सा सुविधा और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की गई।
मामले में एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह सामने आया कि घटना के बाद महंत कथित रूप से मलेशिया भाग गए थे, जिसे भी अदालत ने गंभीरता से लिया।
इस बीच, महंता की पत्नी अनीता डेका महंत ने सोशल मीडिया पर वायरल एक ऑडियो क्लिप को लेकर अपना पक्ष रखा। उन्होंने दावा किया कि वायरल ऑडियो में उनकी आवाज नहीं है और यह उन्हें बदनाम करने की साजिश है।
उन्होंने बताया कि ऑडियो वायरल होने के बाद से उन्हें लगातार ऑनलाइन दुर्व्यवहार और जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, जिनमें एसिड और पेट्रोल हमले की धमकियां भी शामिल हैं। इस संबंध में उन्होंने 6 अक्टूबर 2025 को सीआईडी में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसे बाद में 9 अक्टूबर को पानबाजार पुलिस को सौंप दिया गया ।
अनिता डेका महंत ने एक बार फिर अपने पति की बेगुनाही का दावा करते हुए कहा, “मैं बार-बार कहूंगी कि एक निर्दोष व्यक्ति को जेल में डाला गया है। यहां तक कि सिंगापुर की अदालत ने भी कहा है कि यह कोई साजिश नहीं बल्कि एक दुर्घटनावश हुई मौत का मामला है।”

