असम सरकार ने घोषित विदेशी नागरिक को बांग्लादेश भेजने का दिया आदेश

थर्ड आई न्यूज

गुवाहाटी, 4 जुलाई। असम के बिश्वनाथ जिला प्रशासन ने इमिग्रेंट्स (एक्सपल्शन फ्रॉम असम) अधिनियम, 1950 के प्रावधानों के तहत विदेशी घोषित किए गए एक व्यक्ति को बांग्लादेश भेजने का आदेश जारी किया है।

जिला मजिस्ट्रेट करबी सैकिया करण द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक (बॉर्डर) की रिपोर्ट के आधार पर की गई है। रिपोर्ट में बताया गया कि सोनितपुर जिले के खेरबाड़ी गांव निवासी कायम अंसारी को विदेशी न्यायाधिकरण (फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल) ने बांग्लादेशी नागरिक एवं विदेशी घोषित किया है।

आदेश में कहा गया है कि कायम अंसारी को 28 मई 2025 को गिरफ्तार किए जाने के बाद से गोलपाड़ा जिले के माटिया ट्रांजिट कैंप में रखा गया है। वर्तमान में उसके खिलाफ किसी भी अदालत में कोई मुकदमा, रिट याचिका या अन्य कानूनी कार्यवाही लंबित नहीं है।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि उसके निर्वासन में कोई कानूनी बाधा नहीं है। इसलिएअसम सरकार ने घोषित विदेशी नागरिक को बांग्लादेश भेजने का दिया आदेश

गुवाहाटी, 4 जुलाई। असम के बिश्वनाथ जिला प्रशासन ने इमिग्रेंट्स (एक्सपल्शन फ्रॉम असम) अधिनियम, 1950 के प्रावधानों के तहत विदेशी घोषित किए गए एक व्यक्ति को बांग्लादेश भेजने का आदेश जारी किया है।

जिला मजिस्ट्रेट करबी सैकिया करण द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक (बॉर्डर) की रिपोर्ट के आधार पर की गई है। रिपोर्ट में बताया गया कि सोनितपुर जिले के खेरबाड़ी गांव निवासी कायम अंसारी को विदेशी न्यायाधिकरण (फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल) ने बांग्लादेशी नागरिक एवं विदेशी घोषित किया है।

आदेश में कहा गया है कि कायम अंसारी को 28 मई 2025 को गिरफ्तार किए जाने के बाद से गोलपाड़ा जिले के माटिया ट्रांजिट कैंप में रखा गया है। वर्तमान में उसके खिलाफ किसी भी अदालत में कोई मुकदमा, रिट याचिका या अन्य कानूनी कार्यवाही लंबित नहीं है।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि उसके निर्वासन में कोई कानूनी बाधा नहीं है। इसलिए उसे आदेश प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर असम छोड़कर श्रीभूमि, धुबड़ी या दक्षिण सालमारा सीमा मार्ग से बांग्लादेश जाने का निर्देश दिया गया है।

आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि वह निर्धारित समय के भीतर स्वेच्छा से नहीं जाता है, तो सरकार कानून के अनुसार उसे बलपूर्वक बांग्लादेश भेजने की कार्रवाई करेगी।

बिश्वनाथ के पुलिस अधीक्षक (बॉर्डर) को संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय कर निर्वासन की प्रक्रिया तत्काल पूरी करने तथा उसे बांग्लादेश भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

इसके अलावा जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि यदि कायम अंसारी का नाम मतदाता सूची में दर्ज है तो उसे हटाया जाए। वहीं, राजस्व विभाग को उसके चल एवं अचल संपत्ति के संबंध में प्रचलित कानूनों के तहत आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। उसे आदेश प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर असम छोड़कर श्रीभूमि, धुबड़ी या दक्षिण सालमारा सीमा मार्ग से बांग्लादेश जाने का निर्देश दिया गया है।

आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि वह निर्धारित समय के भीतर स्वेच्छा से नहीं जाता है, तो सरकार कानून के अनुसार उसे बलपूर्वक बांग्लादेश भेजने की कार्रवाई करेगी।

बिश्वनाथ के पुलिस अधीक्षक (बॉर्डर) को संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय कर निर्वासन की प्रक्रिया तत्काल पूरी करने तथा उसे बांग्लादेश भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

इसके अलावा जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि यदि कायम अंसारी का नाम मतदाता सूची में दर्ज है तो उसे हटाया जाए। वहीं, राजस्व विभाग को उसके चल एवं अचल संपत्ति के संबंध में प्रचलित कानूनों के तहत आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

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