एपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को लेकर लखीमपुर में धारा 163 लागू, परीक्षा केंद्रों के आसपास रहेगी सख्ती
थर्ड आई न्यूज
लखीमपुर से बाबू देव पांडे
5 जुलाई को आयोजित होने वाली असम लोक सेवा आयोग (एपीएससी) संयुक्त प्रतियोगी (प्रारंभिक) परीक्षा-2025 के शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश परीक्षा समाप्त होने तक प्रभावी रहेगा।
जिला मजिस्ट्रेट प्रणबजीत काकोटी (एसीएस) द्वारा जारी आदेश के अनुसार, परीक्षा के दिन अभिभावकों, समर्थकों तथा अन्य लोगों की भीड़ से कानून-व्यवस्था प्रभावित होने और परीक्षा प्रक्रिया में व्यवधान की आशंका को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।
आदेश के तहत परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में तीन या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। केवल परीक्षार्थियों, वीक्षकों, अधिकृत कर्मचारियों तथा ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा बलों को ही प्रवेश की अनुमति होगी।
इसी प्रकार परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में हथियार, विस्फोटक अथवा ज्वलनशील पदार्थ ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। आपराधिक रिकॉर्ड वाले अथवा संदिग्ध व्यक्तियों का प्रवेश भी वर्जित रहेगा। सुपरवाइजर, एंबुलेंस एवं अन्य आपातकालीन वाहनों को छोड़कर सभी वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी।
इसके अलावा परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक लाउडस्पीकर एवं अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। परीक्षा केंद्रों के आसपास लगने वाले साप्ताहिक बाजार तथा आसपास की दुकानें भी परीक्षा अवधि के दौरान बंद रहेंगी।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा हॉल में मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तथा एनालॉग या डिजिटल किसी भी प्रकार की घड़ी ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
जिला प्रशासन ने अभिभावकों से परीक्षा केंद्रों के पास भीड़ न लगाने की अपील की है तथा परीक्षार्थियों को निर्धारित समय से पहले केंद्र पर पहुंचने, प्रवेश पत्र एवं वैध पहचान पत्र साथ लाने और किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की सलाह दी है।
प्रशासन ने बताया कि परीक्षा को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा एवं प्रशासनिक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर दी गई हैं। साथ ही चेतावनी दी गई है कि निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

