जुबिन गर्ग मौत मामला: सिद्धार्थ शर्मा ने सुरक्षा जिम्मेदारी से किया किनारा, 2 मई को आएगा फैसला

थर्ड आई न्यूज

गुवाहाटी। असम के दिग्गज गायक जुबिन गर्ग की मौत से जुड़े मामले में मुख्य आरोपियों में शामिल उनके पूर्व मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत में महत्वपूर्ण बहस हुई।

सिद्धार्थ शर्मा के वकील ने अदालत में दलील दी कि उनका मुवक्किल केवल जुबिन गर्ग के कार्यक्रमों और शो के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार था, न कि उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए। उन्होंने कहा कि मैनेजर के रूप में उनकी भूमिका कार्यक्रमों का आयोजन और संचालन तक सीमित थी।

वहीं, सरकारी पक्ष ने इस दलील को खारिज करते हुए कड़ा विरोध जताया। यह सुनवाई गुवाहाटी में स्थापित फास्ट-ट्रैक अदालत में हुई, जहां इस मामले की रोजाना सुनवाई की जा रही है।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सिद्धार्थ शर्मा की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसे 2 मई को सुनाया जाएगा। यह जानकारी मामले में गरिमा सैकिया गर्ग की ओर से पेश अधिवक्ता प्रदीप्त तालुकदार ने दी।

इस बीच, अदालत 2 मई को ही अन्य दो आरोपियों—परेश बैश्य और नंदेश्वर बोरा, जो जुबिन गर्ग के निजी सुरक्षा कर्मी थे—के खिलाफ आरोप तय करने की सुनवाई भी पूरी करेगी। अन्य पांच आरोपियों के मामले की सुनवाई बाद में की जाएगी।

उधर, जुबिन गर्ग के पूर्व बैंड सदस्य पार्थ गोस्वामी ने एक बार फिर गायक को न्याय दिलाने की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि जुबिन गर्ग के योगदान और उनके अच्छे कार्यों को अधिक प्रचारित किया जाना चाहिए तथा स्कूल पाठ्यक्रम में भी उनके जीवन से जुड़े अध्याय शामिल किए जाने चाहिए।

उन्होंने कहा, “हमें उम्मीद है कि जुबिन गर्ग को न्याय मिलेगा। उनके कार्यों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए, ताकि नई पीढ़ी उनसे प्रेरणा ले सके।”

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